नई दिल्ली
पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने दिसंबर 2021 में अपने अधिकार क्षेत्र के तहत संपत्ति करदाताओं के लिए एक आम माफी योजना की घोषणा की थी। इसके तहत करदाता 3 मार्च, 2004 से पहले और उसके बाद के वर्षों में लंबित अपने बकाए पर लगाए गए जुर्माने और ब्याज पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन छूट तभी मिलेगी, जब वे मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करेंगे।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने दिसंबर 2021 में अपने अधिकार क्षेत्र के तहत संपत्ति करदाताओं के लिए एक आम माफी योजना की घोषणा की थी। इसके तहत करदाता 3 मार्च, 2004 से पहले और उसके बाद के वर्षों में लंबित अपने बकाए पर लगाए गए जुर्माने और ब्याज पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन छूट तभी मिलेगी, जब वे मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करेंगे।