न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार की सेवा में किसी पद पर नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप सिद्धांतों के आधार पर करनी होती है और अनुकंपा नियुक्ति सामान्य नियमों के लिए अपवाद है.
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार की सेवा में किसी पद पर नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप सिद्धांतों के आधार पर करनी होती है और अनुकंपा नियुक्ति सामान्य नियमों के लिए अपवाद है.
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