नई दिल्ली. एम्पलॉई पेंशन स्कीम के तहत आने वाले पेंशनधारकों (Pensioners) को एक यूनिक नंबर जारी किया जाता है, जिसकी मदद से वे रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करते हैं. इस नंबर को पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) कहा जाता है. किसी भी कंपनी से रिटायर होने वाले शख्स को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से पीपीओ नंबर को जारी किया…