नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्रीमेंट के तहत तय समय में अपार्टमेंट की डिलिवरी नहीं होने की स्थिति में बॉयर्स रिफंड और हर्जाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अदालत ने कहा कि रेरा कानून आने के बाद भी कंज्यूमर को कंज्यूमर कोर्ट जाने पर रोक नहीं है वह उस कानूनी उपचार का सहारा ले सकता है।…
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्रीमेंट के तहत तय समय में अपार्टमेंट की डिलिवरी नहीं होने की स्थिति में बॉयर्स रिफंड और हर्जाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अदालत ने कहा कि रेरा कानून आने के बाद भी कंज्यूमर को कंज्यूमर कोर्ट जाने पर रोक नहीं है वह उस कानूनी उपचार का सहारा ले सकता है।…