मिलता है निजात मेडिकल खर्च के बोझ से
जो आयकर अधिनियम 80सी है। इसके तहत 1.50 लाख रूपये तक के इन्वेस्ट पर टैक्स से छुट का लाभ मिलता है। लेकिन आप मेडिकल इंश्योरेंस को ले सकते है और टैक्स की बचत कर सकते है। लोगों का वैसे कोरोना के वक्त से मेडिकल खर्च में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जो मेडिकल इंश्योरेंस है। जो अचानक मेडिकल खर्च के बोझ का सामना करने में…