सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एयरलाइंस कंपनियों को कोविड-19 संक्रमण की वजह से कैंसल किए टिकटों के रिफंड में देरी पर हर महीने 0.5 फीसदी ब्याज देना होगा. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि यह यह क्रेडिट शेल 31 मार्च, 2021 तक वैलिड रहेगा. इसके बाद भी यात्री ने रिफंड नही लिया तो एयरलाइंस को पूरा पैसा अतिरिक्त ब्याज के साथ लौटाना होगा. क्रेडिट शेल का पैसा किसी…