नई दिल्ली: एक अक्तूबर से कारोबारियों के लिए बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। कारोबारियों को अब बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के उपयोग की समयसीमा बतानी होगी। यानी दुकानों पर खुली बिकने वाली मिठाइयों का कितने वक़्त तक उपयोग करना सही रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी जरुरी होगी।
खाद्य नियामक ने इस नियम को अनिवार्य कर दिया…