भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एस्पेन इंडस्ट्रीज और चार संस्थाओं के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है ताकि 2.84 करोड़ रुपये की वसूली की जा सके। जुलाई 2017 में सेबी के निर्देशानुसार निवेशकों का पैसा चुकाने में नाकाम रहने के बाद उनके खिलाफ रिकवरी की कार्यवाही शुरू हो गई है। कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम मानदंडों का पालन किए…