नई दिल्ली: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को लेकर नियम है कि व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही
PPF अकाउंट (
Public Provident Fund) खुलवा सकता है। फिर चाहे वह इसे डाकघर (Post Office) में खुलवाए या बैंक में। लेकिन कभी-कभी कुछ लोगों के दो
पीपीएफ खाते भी हो जाते हैं। चूंकि नियम दो PPF अकाउंट रखने की अनुमति नहीं देते, इसलिए अगर किसी के दो PPF अकाउंट खुल गए हैं तो दोनों PPF अकाउंट को मर्ज कराने…