संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, EPF) की सुविधा रहती है। इसमें इंप्लॉई और इंप्लॉयर दोनों की ओर से कर्मचारी के नौकरी काल में रेगुलर योगदान जाता है। अगर कर्मचारी एक जगह से नौकरी छोड़कर दूसरी जगह शुरुआत करता है तो नई जगह नए EPF अकाउंट में पैसा जमा होने लगता है। रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी EPF…