नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा वापस लेने के चुनाव आयोग के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ से चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि कमलनाथ की याचिका अब निरर्थक हो…