मामले में आगे 17 फरवरी को सुनवाई होगी। जिसकी वजह से फिलहाल 16 फरवरी को मतदान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत सदस्य संवैधानिक प्रावधान के अनुसार चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं।
दिल्ली में मेयर पद का चुनाव लगातार टलता ही जा रहा है। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। 13 फरवरी को हुई सुनवाई में उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से कोर्ट को…