मुंबई. बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने उस व्यक्ति को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसे नीट परीक्षा में बैठने की इसलिए अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उसके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं थे. अदालत ने कहा कि कई अभ्यर्थी मेडिकल परीक्षाओं में कदाचार का सहारा लेते हैं और यह ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ फिल्म की याद दिलाता है.
न्यायमूर्ति आर वी घुगे और…