नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को बाजार नियामक सेबी को उसका काम याद दिलाया। शीर्ष अदालत ने सेबी (SEBI) को फटकारते हुए कहा कि बतौर रेगुलेटर उसका काम निष्पक्ष तरीके से काम करना है। 1994 का यह मामला रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) से जुड़ा था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने माना कि सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई में उसे अपना पक्ष रखने का…